लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि विज्ञापन को चुनौती दिए बिना चयन प्रक्रिया रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया निरस्त नहीं की जा सकती, जब चयन प्रक्रिया को ही चुनौती नहीं दी गई हो। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) व सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 से संबंधित दो याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया, जबकि उन्हें अवसर नहीं मिला।
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