69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्रीधारकों को ब्रिज कोर्स के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, बीएसए ने दी अनुमति
सुल्तानपुर। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन शिक्षकों को अनिवार्य छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। इसके लिए सुल्तानपुर जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए विशेष अवकाश की अनुमति दे दी है।
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जारी निर्देश के अनुसार, जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिन्होंने वर्ष 2026 में छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की ओर से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
10 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण और संपर्क कक्षाएं
छह माह के ब्रिज कोर्स में शिक्षकों को 10 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ संपर्क कक्षाओं में भी शामिल होना होगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षा में शामिल होना भी अनिवार्य रहेगा।
शिक्षकों को प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए विभागीय नियमों के अनुसार अवकाश लेना होगा।
बीएसए ने जारी किए निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित शिक्षकों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा। इसके लिए शिक्षकों को साक्ष्य सहित प्रार्थना पत्र संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शिक्षक नेता ने की थी विशेष अवकाश की मांग
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया है। इसको देखते हुए शिक्षक नेता रणवीर सिंह ने प्रशिक्षण और परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएसए से विशेष अवकाश दिए जाने की मांग की थी।
अब विभाग की ओर से प्रशिक्षण एवं परीक्षा में शामिल होने के लिए विशेष अवकाश की अनुमति दिए जाने से संबंधित शिक्षकों को राहत मिली है।
महत्वपूर्ण: ब्रिज कोर्स में पंजीकृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं परीक्षा की निर्धारित तिथियों के अनुसार विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए अवकाश के लिए आवेदन करें।

