नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत ‘राज्य’ की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि इस संस्थान पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है।
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संविधान का अनुच्छेद-12, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित करता है। इसके परिणामस्वरूप, कोई भी व्यक्ति ‘राज्य’ की परिभाषा में आने वाली संस्था के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के अध्यक्ष और एक अन्य व्यक्ति की अपील को खारिज कर दी।

