21 November 2021

मंजूरी:नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर होगा पीएफ, यह है नया नियम


नौकरी बदलने पर अब भविष्य निधि (पीएफ) खाता ट्रांसफर कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। नई जगह जाने पर आपका पुराना खाता स्वत: नए खाते में जुड़ जाएगा। इसके लिए शनिवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दे दी गई।


अब तक कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है। उसे यह काम खुद ही करना होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता खुद मर्ज हो जाएगा। इसके लिए नियोक्ता को सिर्फ यूएएन नंबर उपलब्ध कराना होगा। बैठक में पीएफ पर ब्याज को लेकर भी निर्णय की उम्मीद थी, लेकिन फैसला नहीं हो सका।

नया नियम

● नई जगह जाने पर पुराना खाता नए में स्वत: शामिल हो जाएगा

● बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम मंजूर