68500 भर्ती परिणाम में संशोधन के आदेश को चुनौती


प्रयागराज, । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम में संशोधन के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है। सौरभ मिश्र की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को बुकलेट सीरीज बी के प्रश्नसंख्या 22 का पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। संशोधन नहीं हुआ तो सौरभ ने अवमानना याचिका की।


जिस पर कोर्ट ने 20 मई 2022 को आदेश के अनुपालन का आदेश देते हुए 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख लगाई है। इस पर सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी है।

सरकार का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन पूरी बुकलेट का होगा, न कि एक प्रश्न का। सौरभ मिश्र समेत आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी एक अंक से फेल हैं। कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम में ये सफल होते हैं तो इनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर हो जाएगी।

पूर्व में तीन बार संशोधित हो चुका परिणाम

सब्जेक्टिव पेपर होने के कारण 68500 भर्ती परीक्षा सबसे विवादित रही। अगस्त 2018 में परिणाम जारी होने के बाद सबसे पहले शासन के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी हुआ था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर दो बार संशोधन किया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आखिरी बार 19 सितंबर 2020 को संशोधन किया था।