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10 February 2023

निलंबन के बाद बहाली होने पर बदल जाएगा तैनाती स्थल

संतकबीनगर के बीएसए ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक यदि निलंबन की जद में आएंगे तो उन्हें दुबारा उसी विद्यालय पर तैनाती नहीं मिलेगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब बहाली होगी तो ऐसे शिक्षकों को उस विद्यालय पर भेजा जाएगा जो बंद होंगे। अथवा एकल संचालित हो रहे होंगे। यदि जनपद में बंद और एकल विद्यालय नहीं रहेंगे तो नियमानुसार छात्र संख्या को देखते हुए तैनाती दी जाएगी। इसको लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश भेजा है।


इससे पूर्व शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाली होने पर उन्हें उसी विद्यालय पर तैनात कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसको लेकर विभाग सख्त हो गया है। बेसिक शिक्षा सचिव के निर्देशानुसार यदि किसी भी शिक्षक पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई होती है और वह आगे की जांच में दोषमुक्त पाया जाता है तो बहाली के बाद उसकी तैनाती उसी विद्यालय पर होगी जहां से वह निलंबित हुआ होगा। लेकिन यदि जांच में दोषी मिलने पर दंड संख्या एक के साथ बहाल किया जाता है तो उसकी तैनाती विकास खंड के ऐसे विद्यालय पर की जाएगी जहां आरटीई मानकों के अनुसार रिक्त पद होगा। ऑनलाइन रेंडम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 की दंड संख्या दो से छह के बीच या एक से अधिक दोष के साथ बहाल किया जाता है तो उसे शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में तैनात किया जाएगा। यदि शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय न होने की स्थिति में आरटीई मानकों के अनुसार पदस्थापना किया जाएगा। यह तैनाती भी ऑनलाइन ही होगी। बीएसए संतकबीरनगर अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उनके निर्देशों का जनपद में कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

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