एनपीएस न अपनाने वालों का वेतन जारी करें: कोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत उन अध्यापकों का वेतन वापस करने का निर्देश दिया है जिन्होंने नई पेंशन योजना अपनाने से इंकार कर दिया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ने इन अध्यापकों का वेतन रोक दिया था । जिसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल तिवारी और 56 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है ।

याची गण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची गण को नई पेंशन योजना जोकि 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई है नहीं अपनाने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ने उनका वेतन रोक दिया है। इस तरह से उनको एक प्रकार से नई पेंशन योजना अपनाने के लिए विवश किया जा रहा है । याचिका में 16 दिसंबर , 22 दिसंबर और 26 दिसंबर को जारी शासनादेशों को चुनौती दी गई थी । दूसरी ओर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 27 जनवरी 2023 को आदेश जारी किया है कि नई पेंशन योजना नहीं अपनाने वाले अध्यापकों का वेतन रोका नहीं जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची गण बेसिक शिक्षा अधिकारी को विस्तृत प्रत्यावेदन देकर अपनी शिकायत बतावे और बेसिक शिक्षा अधिकारी उस पर 1 माह के भीतर निर्णय लें । कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।