BY निर्भय सिंह
*_मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं_*
1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र / विद्युत / टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
*2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।*
3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
4. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
*किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभअनुमन्य होगा।*
*मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर*
_मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी :-_
➡️प्रथम श्रेणी
नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
➡️द्वितीय श्रेणी
वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू0 1000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
➡️तृतीय श्रेणी
वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
➡️चतुर्थ श्रेणी
वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
➡️पंचम श्रेणी
वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
➡️षष्टम् श्रेणी
वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक- डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, को रू0 5000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
*ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज*
➡️छात्र/छात्रा की फ़ोटो
➡️छात्र/छात्रा और उसके परिवार की एक साथ फैमिली फ़ोटो
➡️छात्र/छात्रा का आधार,माता और पिता का आधार
➡️विद्यालय के प्रधानाचार्य से छात्र/छात्रा के उस मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकन का प्रमाणपत्र
➡️विद्यालय का आई-कार्ड
➡️माता या पिता में से किसी एक की पासबुक
*ऑनलाइन आवेदन का लिंक*
https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php
✍️निर्भय सिंह,बाराबंकी