अभ्यर्थी को विज्ञापन के मुताबिक आरक्षण दें : कोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थी को ओबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए 30 दिन के भीतर नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश करने का निर्देश दिया है।



कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र का विवरण अंकित किया है और निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक अर्जित किए हैं तो उसे ओबीसी आरक्षण के लाभ से वचिंत नहीं किया जा सकता।


हाईकोर्ट ने यह आदेश कांस्टेबल भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी श्रीकांत कुशवाहा की याचिका पर दिया है। एडवोकेट सुनील यादव का कहना था कि याची ने आरक्षण का दावा करते हुए ओबीसी के दो जाति प्रमाण पत्र दाखिल किए थे। एक जाति प्रमाण पत्र का विवरण विज्ञापन के अनुरूप था और दूसरा राज्य सरकार द्वारा जारी एक अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी दाखिल किया था। भर्ती बोर्ड ने याची को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी मानकर ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया। इस कारण ओबीसी कटऑफ से अधिक अंक के बावजूद याची को असफल घोषित किया गया।