योगी कैबिनेट फैसला: 25 मसौदे हुए मंजूर, जानें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इसके साथ ही तीन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नया विधेयक लाने पर सहमति बन गई।




आयोग में चार उप सचिव भी तैनात करेगी सरकार 


नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक नियुक्त होंगे। चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे।



बुधवार को पेश होने वाले यूपी सरकार के अनुपूरक बजट से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट में राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आयुर्वेदिक और यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023 पर मुहर लगा दी है। यूपी सरकार ने राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में आने वाली बाधा को दूर कर दिया है। नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। इससे सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आए अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दे दी गई है। इससे फैसले के बाद सालों से पदोन्नति के इंतजार में राजस्व निरीक्षकों संवर्ग में आए 173 अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।


नायब तहसीलदार के 50 फीसदी पदों पर राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति दी जाती है। राजस्व परिषद ने वर्ष 2012 में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का राजस्व निरीक्षक संवर्ग में विलय कर दिया गया। इसके लिए वर्ष 2014 में राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली जारी की गई। इसके बाद भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षक के पदोन्नति का कोटा 41 प्रतिशत और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का कोटा नौ प्रतिशत ही रहा। इससे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आने के बाद भी इनको नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति सालों से नहीं मिल पा रही थी। नियमावली में संशोधन के बाद 41 व नौ प्रतिशत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे इन अधिकारियों को राहत मिली है।



अब गणित से इंटर वाले भी बनेंगे आयुर्वेद-यूनानी फार्मासिस्ट, पाएंगे नौकरी


गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए भी अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। दरअसल एलोपैथी और होम्योपैथी में गणित और जीव विज्ञान विषय से पढ़ने वालों के लिए यह सुविधा पहले से उपलब्ध है। आयुर्वेद भेषजिक और यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली में केवल इंटर साइंस और भेषजिक में डिप्लोमा करने वाले ही डिग्री के लिए अर्हता रखते हैं। गणित वालों के लिए यह सुविधा नहीं थी। ऐसे में लंबे समय से इस बदलाव की मांग उठ रही थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब शासनादेश जारी होते ही यह बदलाव प्रभावी हो जाएगा। इसका लाभ गणित से इंटर पास करने वाले भी उठा सकेंगे।


नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। नियमावली में आयोग के कामकाज व उसके अधिकारों तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा। 



विधानमंडल सत्र में पेश होंगे विधेयक 


इसके अलावा कैबिनेट ने देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 के स्थान पर राज्य विधानमंडल में प्रतिस्थानी विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। मंजूरी मिल जाने पर तीनों विधेयक मंगलवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में ही विधानमंडल में पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले गत 31 अक्तूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधनों को मंजूरी दी गई थी।


यूपी सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है। देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी और मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। कैबिनेट ने लखनऊ में निजी क्षेत्र में एसआर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में ही शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित अध्यादेश की जगह विधानमंडल में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।



यूपी विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आयुर्वेदिक और यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 पर मुहर लग गई है। यानी अब गणित से इंटर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयुर्वेद-यूनानी में डिग्री और नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बतादें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में 26 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा मीटिंग में बुधवार को पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा की गई। 



अब गणित से इंटर करने वाले भी पाएंगे आयुर्वेद-यूनानी में डिग्री-नौकरी


गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। दरअसल एलोपैथी और होम्योपैथी में गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए यह सुविधा पहले से उपलब्ध है। आयुर्वेद भेषजिक और यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली में केवल विज्ञान वर्ग से इंटर और भेषजिक में डिप्लोमा करने वाले ही डिग्री के लिए अर्हता रखते हैं। ऐसे में लंबे समय से इस बदलाव की मांग उठ रही थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब शासनादेश जारी होते ही यह बदलाव प्रभावी हो जाएगा।



नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति


यूपी सरकार ने राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में आने वाली बाधा को दूर कर दिया है। नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। इससे सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आए अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दे दी गई है। इससे फैसले के बाद सालों से पदोन्नति के इंतजार में राजस्व निरीक्षकों संवर्ग में आए 173 अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।


नायब तहसीलदार के 50 फीसदी पदों पर राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति दी जाती है। राजस्व परिषद ने वर्ष 2012 में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का राजस्व निरीक्षक संवर्ग में विलय कर दिया गया। इसके लिए वर्ष 2014 में राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली जारी की गई। इसके बाद भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षक के पदोन्नति का कोटा 41 प्रतिशत और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का कोटा नौ प्रतिशत ही रहा। इससे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आने के बाद भी इनको नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति सालों से नहीं मिल पा रही थी। नियमावली में संशोधन के बाद 41 व नौ प्रतिशत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे इन अधिकारियों को राहत मिली है।



कैबिनेट मीटिंग में ये रखे गए थे प्रस्ताव


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 को पारित करना।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनयिम 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में एसआर विश्वविद्यालय की स्थापना।

शाहजहांपुर में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना। और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय छठवां संशोधन अध्यादेश 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मंडल में पुन:स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मंडल में पुन:स्थापित किया जाना।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में आने वाली लागत का अनुमोदन कराया जाना।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ललितपुर की मऊ ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जल शोधन संयत्र के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई गई निश्शुल्क भूमि के गाटा संख्या में परिवर्तन।

यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नियमित समूह घ के कार्मिकों को बॉडी-शॉपिंग के आधार पर कृषि विभाग के विभिन्न विभागों में नियोजित किए जाना।

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार वॉटर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (विंडस) के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वाटर स्टेशन  (एडब्ल्यूएस) और ऑटोमेटिक रेन गेज (एआरजी) स्थापित किए जाना।

राज्य सरकार सीतापुर सिविल लाइंस में नए जिला अस्पताल भवन बनाने को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन की व्यवस्था कराने

सीतापुर में सिविल लाइंस स्थित 13 बीघा जमीन जिला अस्पताल को देना। 

न्यायिक अधिकारियों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 के प्रस्ताव 

ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजा भदेवां लखनऊ स्थित नजूल भूमि के अंशभाग क्षेत्रफल 5493.52 वर्ग मीटर में 3299 वर्ग मीटर डा. अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 

जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव और जीपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए उसका संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण से करने का प्रस्ताव

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में संशोधन।

उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली।

चक गजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, इकाना स्टेडियम, लखनऊ के पीछे स्थित 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम निश्शुल्क कराया जाना।