19 December 2023

अनचाही कॉल पर 50 हजार तक जुर्माना, कॉलर पर प्रतिबंध भी संभव


 केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी या सभी संचार सेवा प्रदाता या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की सरकार को अनुमति दी गई है। वहीं, अवांछित मार्केटिंग कॉल पर 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान हैं।

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। विधेयक में कहा गया है कि सरकार जन सुरक्षा या आपात स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर अस्थायी कब्जा कर सकती है। दूरसंचार नेटवर्क की निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने का प्रावधान भी है।


विधेयक में संचार साथी पहल करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें बगैर अनुमति के कॉल करने वाले टेलीमार्केटिंग कॉलरों पर जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए एक ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की जाएगी और शिकायत किए जाने पर कॉलर पर जुर्माना किया जाएगा।