लखनऊ। खुद को अविवाहित बताकर दुराचार के आरोपी शिक्षक माधव प्रसाद चतुर्वेदी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी सीमा सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत पीड़िता ने प्रमुख सचिव गृह के अलावा अन्य अधिकारियों से की थी। आरोप था कि माधव प्रसाद चतुर्वेदी से फेसबुक से परिचय हुआ था।
हिंदू रीति रिवाज से होटल में उसकी मांग में सिंदूर लगाने के बाद नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने दुराचार किया। पीड़िता को इसी दौरान पता चला कि आरोपी बस्ती के एक प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है तथा शादीशुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। अभियुक्त ने पीड़िता से कहा कि पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है।