थैले के पांच रुपये वसूलने पर शॉपिंग मॉल पर 10 हजार का अर्थदंड



गोंडा। सामान के साथ दिए गए थैले का मूल्य वसूलने पर उपभोक्ता आयोग ने शॉपिंग मॉल पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थैले के लिए वसूले गए पांच रुपये भी एक माह में लौटाने होंगे।

सदर तहसील क्षेत्र के सोहिली गांव के रहने वाले अधिवक्ता एसएन मिश्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि वह 27 मई 2022 को शहर में बस स्टेशन स्थित बी-बाजार रिटेल प्रा.लि. शॉपिंग मॉल गए थे। वहां 747 रुपये का सामान खरीदा था, लेकिन मॉल के कर्मचारी ने थैले की कीमत के रूप में पांच रुपये जोड़कर 752 रुपये का बिल थमा दिया। कर्मचारी ने कहा कि थैले की कीमत अलग

से ली जाती है। आयोग के नोटिस पर बी-बाजार रिटेल प्रा.लि. शॉपिंग मॉल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। परिवाद की एकपक्षीय सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने बी-बाजार रिटेल प्रा.लि. शॉपिंग मॉल के प्रबंधक को थैले का मूल्य पांच रुपये एक माह के अंदर


वापस करने का आदेश दिया। आयोग ने परिवादी को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक क्षति के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।