14 June 2025

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना को किया गया ऑनलाइन

 

लखनऊ। प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

के तहत अब पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए महीनों चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और हर कदम पर जवाबदेही तय की गई है। नई व्यवस्था के तहत पात्र आवेदकों को अब आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। अगर किसी कारणवश यह समय-सीमा पार होती है, तो अब मामले को लंबी प्रक्रिया में उलझाने की बजाय जिला स्तर पर ही समिति से अनुमोदन लेकर तुरंत भुगतान किया जाएगा। यानी अब जरूरतमंदों को देरी के लिए प्रदेश स्तर की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा।



योजना में परिवार के ऐसे कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसी दशा में उसके आश्रित को एकमुश्त 30 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। परिवार की सालाना आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये निश्चित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में योगी सरकार ने 108883 निराश्रित परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया है, जिस पर कुल 326.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ब्यूरो