*समायोजन/ट्रान्सफर* विशेष
*यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।*
https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/Home.aspx
* *फॉर्म* केवल वो ही विद्यालय के अध्यापक भर पायेंगे जिस विद्यालय से सर प्लस है | लेकिन भर कोई भी शिक्षक सकता है जूनियर हो या सीनियर |
* *केवल संख्या के अनुसार* ही शिक्षक का ट्रांसफर होगा जितने पद सर प्लस है |
* *किसी विद्यालय से* निश्चित सरप्लस संख्या से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा।
* *सिर्फ उन्ही विद्यालय में ट्रांसफर* होगा जिसमें जरूरत है | सभी विद्यालय नहीं खुलेंगे |
* *शिक्षामित्र और अनुदेशक* नहीं गिने जायेंगे |
* *छात्रसंख्या* यू डायस+ के पिछले सत्र 2024-25 की मान्य होगी
*सरप्लस (आउटगोइंग) निर्धारित करने में* शिक्षा मित्र काउंट नहीं किये गए.. 😌
जबकि *डेफिसिट (इनकमिंग) निर्धारित करने में* शिक्षा मित्र भी संख्या में जोड़े जा रहे.. 😒
एक विद्यालय में पिछले साल युडाइस पर 100+ स्टूडेंट्स थे..
1 HT
3 AT
2 SM
अब
*हेड को सरप्लस* माना गया है (150 से कम संख्या के कारण)
अगर SM को काउंट नहीं कर रहे तो 90+ में 4 AT होने चाहिए
लेकिन इनकमिंग वाली डेफिसिट लिस्ट में नाम नहीं है मतलब फिर शायद SM को काउंट किया जा रहा है..