स्कूल मर्जर केस में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर लगी मुहर, फैसले के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका को माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता जी की पीठ ने खारिज कर दिया है।
यह था हाई कोर्ट का आदेश 👇
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ये था हाई कोर्ट का ऑर्डर, इसको बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने
*मर्जर को सही माना* ✅
जो प्राथमिक विद्यालय 1km के दायरे में है सिर्फ उनका होगा, और जो जूनियर 3km के दायरे में उनका ही कर सकते हैं शेष को छू भी नहीं सकते rte एक्ट में बदलाव किए बिना.
इसलिए हाई कोर्ट आदेश के निर्देश के क्रम में ही विद्यालय का मर्जर हो सकता है।




