27 June 2026

कोर्ट ने पूछा,कब कराएंगे पंचायत चुनाव



प्रयागराज, । राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के चुनाव नहीं कराए जा सकते।




इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि काफी समय बीतने के बाद भी ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी है। कोर्ट ने याची को ओबीसी कमीशन को भी इस मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। साथ ही प्रदेश सरकार को आखिरी मौका देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से वह समयसीमा बतानी होगी कि चुनाव कब तक संपन्न कराए जाएंगे। 


विभाग कोर्ट में मजबूती से रखेगा पक्ष : राजभर

यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने व चुनाव में देरी के मामले में हाईकोर्ट में पंचायती राज विभाग मजबूती से पक्ष रखेगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हाईकोर्ट ने 13 जुलाई पर फिर इस मामले में सुनवाई होगी और तब पंचायती राज विभाग इस पर अपना पक्ष रखेगा। विधिक राय भी इस मसले पर ली जाएगी।