UP Teachers Leave Rules: CL, EL, Medical, Maternity और Child Care Leave के सभी नियम एक जगह
परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम: Casual Leave से लेकर Maternity Leave तक जानिए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाश (Leave) से जुड़े नियमों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अवकाश संबंधी प्रमुख प्रावधानों की जानकारी सामने आई है, जिसमें Casual Leave (CL), Earned Leave (EL), Abortion Leave, Child Care Leave, Maternity Leave, Medical Leave तथा Extra Ordinary Leave (EOL) से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
1. Casual Leave (आकस्मिक अवकाश)
उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को एक शैक्षिक सत्र में 14 आकस्मिक अवकाश (CL) मिलते हैं।
आकस्मिक अवकाश का अनुमोदन (Approve) प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है।
यदि चार से अधिक अवकाश लेने हों तो BEO की स्वीकृति आवश्यक होती है।
विशेष परिस्थितियों में एक साथ 14 CL का उपयोग भी किया जा सकता है।
अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा 3 कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
2. Earned Leave (अर्जित अवकाश)
पोस्टर के अनुसार—
प्रत्येक सेवा वर्ष में 1 Earned Leave (EL) प्रदान की जाती है।
इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है।
EL की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा की जाती है।
3. Abortion Leave (गर्भसमापन अवकाश)
महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध इस अवकाश के संबंध में पोस्टर में बताया गया है कि—
गर्भसमापन की स्थिति में 42 दिनों का अवकाश मिलता है।
सेवा अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार इसका लाभ लिया जा सकता है।
इस अवकाश के लिए बच्चों की संख्या संबंधी बाध्यता लागू नहीं बताई गई है।
4. Child Care Leave (बाल देखभाल अवकाश)
महिला कर्मचारियों के लिए Child Care Leave के संबंध में प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—
दो बच्चों के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिनों तक का अवकाश।
अवकाश की स्वीकृति BSA स्तर से होती है।
एक बार में अधिकतम 30 दिन तथा पूरे सत्र में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है।
5. Maternity Leave (मातृत्व अवकाश)
मातृत्व अवकाश के संबंध में पोस्टर में दी गई जानकारी के अनुसार—
दो बच्चों तक प्रत्येक बच्चे के लिए 180 दिन का अवकाश उपलब्ध है।
अधिकतम 360 दिन तक का लाभ लिया जा सकता है।
दो से अधिक जीवित बच्चों की स्थिति में यह सुविधा उपलब्ध नहीं बताई गई है।
दिव्यांग अथवा असाध्य रोग से संबंधित विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है।
6. Medical Leave (चिकित्सा अवकाश)
चिकित्सा अवकाश के प्रमुख बिंदु—
यह महिला एवं पुरुष दोनों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
पूरे सेवाकाल में अधिकतम 365 दिन तक चिकित्सा अवकाश का प्रावधान बताया गया है।
42 दिन तक की स्वीकृति BEO तथा उससे अधिक अवधि के लिए BSA स्तर पर स्वीकृति का उल्लेख किया गया है।
गंभीर चिकित्सीय परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अतिरिक्त राहत का भी प्रावधान बताया गया है।
7. Extra Ordinary Leave (EOL)
पोस्टर में दिए गए विवरण के अनुसार—
पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 वर्ष तक Extra Ordinary Leave का प्रावधान है।
सामान्य परिस्थितियों में लगातार 3 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं दिया जाता।
यह अवकाश बीमारी, अध्ययन तथा जनहित कार्यों सहित अन्य निर्धारित परिस्थितियों में लिया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया प्रधानाध्यापक, BEO और BSA के माध्यम से निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाती है।
महत्वपूर्ण सूचना
पोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को "निर्बंधित अवकाश", "प्रतिकर अवकाश" तथा "अध्ययन अवकाश" अनुमन्य नहीं हैं।
कर्मचारियों के लिए सलाह
अवकाश के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित शासनादेश, सेवा नियमावली तथा विभागीय निर्देशों का अध्ययन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपने प्रधानाध्यापक, BEO या BSA कार्यालय से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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