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06 June 2026

तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन देने का आदेश

तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन देने का आदेश

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने तदर्थ (एडहॉक) सेवाओं को जोड़कर पेंशन और अन्य लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने तदर्थ सेवा जोड़कर लाभ देने से इनकार करने वाले कानपुर के उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के आदेश को रद्द कर दिया है।


याची रमेश सिंह और तीन अन्य ने याचिका दायर कर तदर्थ सेवाकाल को जोड़ते हुए पेंशन और वेतन लाभ की गणना करने की मांग की। याचियों का कहना था कि उप शिक्षा निदेशक ने उनके दावों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।

याची अधिवक्ता ने दलील दी कि तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को पेंशन प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखने का मुद्दा लंबे समय से उत्तर प्रदेश राज्य मामलों में तय हो चुका है।

न्यायालय ने याचियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया। (ब्यूरो)

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