20 July 2026

समायोजन विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 27 जुलाई तक दें आपत्ति, तब तक नहीं होगा सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफर

 समायोजन मुद्दे से सम्बंधित स्पेशल अपील 398/2026 में आज हुई सुनवाई के प्रमुख बिंदु - 


1- सभी सरप्लस शिक्षकों को आपत्ति हेतु 27 जुलाई का समय दिया गया |

2- आपत्ति सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन के माध्यम से देनी हैं जिसकी रिसीविंग वो आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे|

3- उक्त प्रत्यावेदन को BSA द्वारा एक सप्ताह के अंदर सचिव बेसिक शिक्षा को अग्रसारित करेंगे | 

4- उक्त के बाद शिक्षक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं |

5- सचिव 10 अगस्त तक जिलेवार आपत्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे | 

5- जिस विद्यालय में पिछले 5 वर्ष में कोई शिक्षक छात्र-शिक्षक अनुपात के विपरीत ट्रांसफर होकर आये हैं वहां FIFO नहीं लागू होगा | 

 अग्रिम सुनवाई तक किसी भी सरप्लस शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा | 

....विस्तार से माननीय न्यायालय का आदेश अपलोड होने के बाद | 




अभिषेक सिंह, अधिवक्ता 

उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच