*सभी BSA,BEO ध्यान दें*
यह संज्ञानित हो रहा है कि आप द्वारा शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश इस आधार पर अस्वीकृत कर दिए जा रहे हैं कि पहले प्रसव के 2 वर्ष व्यतीत होने से पहले ही आवेदन किया गया है, जोकि maternity benefit act 1961 के प्रावधानो के विपरीत है।
*कोई भी शासनादेश/वित्तीय हस्त पुस्तिका लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं है और हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी करते हुए ऐसे अवकाश को स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया है।*
अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हुए अनावश्यक लिटिगेशन से बचें तथा संवेदनशीलता का परिचय दें।
इस संबंध में यदि कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आता है तो यह अनुशासनहीनता एवं कदाचार माना जाएगा।
इसे महानिदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
*Rohit Tripathi*
*APD SSA*
