इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों की वेतन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
मामला इन शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) जुलाई 2017 की जगह जनवरी 2017 से दिए जाने से जुड़ा था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
दरअसल, 15000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अधिकांश शिक्षकों ने 1 जुलाई 2016 को कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन 1 जुलाई को अवकाश होने के कारण कई शिक्षकों ने 2 जुलाई 2016 को कार्यभार ग्रहण किया। इसी वजह से उनकी पहली वेतन वृद्धि जनवरी 2017 की जगह जुलाई 2017 से दी गई।
शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि 1 जुलाई को अवकाश होने के कारण अगले कार्यदिवस यानी 2 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने को 1 जुलाई के बराबर माना जाना चाहिए और उन्हें जनवरी 2017 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए।
⚖️ हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा?
दिए गए अपडेट के अनुसार अब जनवरी 2017 से इन्क्रीमेंट देय होगा, जिससे पात्र शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण और एरियर का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
यह फैसला 15000 शिक्षक भर्ती से जुड़े उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें अब तक जुलाई 2017 से वेतन वृद्धि मिल रही थी।
हालांकि, इस खबर को लागू करने के लिए संबंधित विभाग/बीएसए द्वारा आदेश जारी होना और कोर्ट के विस्तृत निर्णय में दिए गए निर्देशों को देखना जरूरी होगा। इसलिए अंतिम भुगतान/एरियर की प्रक्रिया संबंधित आदेश के अनुसार ही होगी।
नोट: इस समय मुझे आपके संदेश में कोर्ट के फैसले की कॉपी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऊपर की खबर आपके दिए गए अपडेट और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर लिखी गई है। हाईकोर्ट का ऑर्डर/जजमेंट PDF या फोटो मिल जाए तो मैं उसमें से आदेश की सटीक शर्तें निकालकर पूरी तरह प्रमाणित पोस्ट बना दूंगा।
