21 September 2026

शिक्षकों के चिकित्सकीय अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण आदेश, 42 दिन तक की छुट्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट

शिक्षकों के चिकित्सकीय अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण आदेश, 42 दिन तक की छुट्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट

बलिया। शिक्षकों के चिकित्सकीय अवकाश (Medical Leave) को लेकर जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश, प्रधानाध्यापक की स्वीकृति और 42 दिन तक के मेडिकल लीव से संबंधित बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गई है।

जारी पत्र में बताया गया है कि परवेज अहमद द्वारा मांगी गई कुल तीन बिंदुओं की सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्रदान की गई है।


एक दिन के मेडिकल अवकाश पर प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

वहीं, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।

42 दिन तक का मेडिकल अवकाश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कुल 42 दिन तक का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

यदि चिकित्सकीय अवकाश की अवधि 42 दिन से अधिक होती है, तो इसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष अग्रसारित किया जाना होता है।

शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण

इस पत्र में दिए गए बिंदु शिक्षकों के मेडिकल लीव से संबंधित प्रक्रिया को समझने में उपयोगी हैं। हालांकि, किसी विशेष मामले में अवकाश स्वीकृति से पहले संबंधित विभागीय नियम, वर्तमान आदेश और सक्षम अधिकारी के निर्देशों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

पत्र के मुख्य बिंदु:
🔹 एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
🔹 एक दिन का चिकित्सकीय अवकाश विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता।
🔹 खंड शिक्षा अधिकारी 42 दिन तक का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।
🔹 42 दिन से अधिक के मेडिकल अवकाश का प्रकरण BEO द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है।