21 September 2026

बकाया आयकर के मामलों में अब गिरफ्तारी नहीं होगी



नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बकाया आयकर की वसूली से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत बकाया आयकर की वसूली के निर्धारित तरीके में अब गिरफ्तारी और जेल में हिरासत का प्रावधान नहीं रहेगा।



आयकर नियम 2026 के ‘नियम 225’ में बदलाव करते हुए गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कई प्रावधान हटा दिए गए हैं। यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। सीबीडीटी ने हाल में इस बदलाव की अधिसूचना जारी की है। नियम-225 आयकर बकाये की वसूली की प्रक्रिया से संबंधित है। यह बदलाव नियम 225 के तहत निर्धारित टैक्स रिकवरी प्रक्रिया से गिरफ्तारी हटाता है। इससे गिरफ्तारी का कोई और अधिकार समाप्त नहीं होगा। गिरफ्तारी हटने के बावजूद आयकर विभाग के पास बकाया वसूलने के दूसरे रास्ते बने रहेंगे।


विभाग करदाता की चल या अचल संपत्ति कुर्क कर उसे बेच सकता है। इसके अलावा नियमों के तहत अन्य वसूली उपाय और संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करने का विकल्प भी रहेगा।