01 September 2026

तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएसए को नए सिरे से विचार के निर्देश

 

तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएसए को नए सिरे से विचार के निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हापुड़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को आदेश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों को ध्यान में रखते हुए दो माह के भीतर नया आदेश पारित करें।

मामला न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ के समक्ष आया था। याचिकाकर्ता ने 16 जुलाई और 25 जुलाई 2026 को पारित उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके माध्यम से तीसरे मातृत्व अवकाश के आवेदन को अस्वीकार किया गया था।

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याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत तीसरे बच्चे के लिए भी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के स्मृति अनुपम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) और के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार (2025) के फैसलों का भी हवाला दिया गया।

अधिवक्ता ने कहा कि दो या अधिक बच्चों वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि नियमों में 26 सप्ताह की अधिकतम सीमा का प्रावधान है, लेकिन बच्चों की संख्या के आधार पर मातृत्व लाभ पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को संबंधित अधिकारी के पास वापस भेज दिया। साथ ही पूर्व आदेश को रद्द करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

🔹 क्या है मामला?

  • मामला तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश से जुड़ा है।

  • बीएसए के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

  • कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया।

  • संबंधित अधिकारी को दो माह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

  • सुनवाई में 2017 के मातृत्व लाभ संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया।