नई दिल्ली। देश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। आयोग के इस फैसले से अब नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी। पहले की व्यवस्था और नई व्यवस्था में बदलाव पर एक नजर।
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पहले की व्यवस्था : एसआईआर के दौरान नए आवेदकों को वैधानिक फॉर्म-6 भरने के साथ-साथ एक अतिरिक्त एसआईआर घोषणा पत्र भी देना होता था। इसमें आवेदक को स्वयं को, अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी को किसी पूर्व गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से जोड़ने वाले विवरण प्रस्तुत करने अनिवार्य थे।
यह बदला : जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां से इस अतिरिक्त घोषणा पत्र को हटा दिया गया है।
एसीआईएनईटी ऐप और संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पोर्टल पर फॉर्म-6 के साथ यह अतिरिक्त घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था।

