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28 October 2026

टोल के पास रहने वाले सस्ता फास्टैग ले सकेंगे, बीस किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को वार्षिक पास मिलेगा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

 कितना शुल्क


● 1,500 रुपये : नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए


● 3,000 रुपये नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए



नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निजी वाहन मालिकों को फास्टैग आधारित रियायती वार्षिक पास जारी किए जाएंगे। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।


इस पास का शुल्क टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर 1,500 रुपये या 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस नियम के तहत स्थानीय लोग एकमुश्त फीस देकर सालभर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के असीमित बार टोल पार कर सकेंगे। इस सुविधा का फायदा लेने के लिए वाहन पर वैध फास्टैग होना जरूरी है। इस कदम से अनौपचारिक तरीके से बिना बैरियर वाले टोल को पार करना स्थानीय वाहन चालकों के लिए आसान हो जाएगा।


अब तक स्थानीय लोगों को अपनी निजी कारों या जीप के लिए हर महीने 350 रुपये देकर मासिक पास बनवाना पड़ता था, जिससे पूरे साल का खर्च 4,200 रुपये आता था।


इसलिए पड़ी जरूरत : सरकार देशभर के हाईवे पर बिना किसी बैरियर वाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लागू कर रही है। अब तक कई स्थानीय लोग बूथ कर्मचारियों से पहचान या जान-पहचान के दम पर बिना पास के भी निकल जाते थे, लेकिन कैमरों और सेंसर से चलने वाले नए सिस्टम में ऐसी छूट संभव नहीं है। बिना पास के निकलने पर सीधे दोगुने जुर्माने का ई-नोटिस घर आ जाएगा। इस परेशानी से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने यह सस्ता और औपचारिक वार्षिक पास पेश किया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

● स्थानीय निवासी घर बैठे 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) ऐप के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

● ऐप पर आरसी, पते का प्रमाण और फास्टैग ब्योरा अपलोड करने के बाद डिजिटल सत्यापन होते ही पास चालू हो जाएगा।

इस्तेमाल करने की जरूरी शर्तें

1. यह सुविधा केवल निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे कार, जीप, वैन) के लिए होगी।

2. यह पास उन स्थानों के लिए भी जारी नहीं होगा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है।

3. यह पास केवल उसी एक टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे बनवाया गया है।

4. उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा, जहां बैरियर लगे होते हैं।

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