06 October 2026

प्रधानाचार्य भर्ती में वरिष्ठतम शिक्षकों की याचिकाएं खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों पर वर्ष 2013 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के तहत हुई है। 



इसलिए वर्ष 1983 की नियमावली के समय बनाए गए पुराने दिशा-निर्देशों के आधार पर चयन को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि दो वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रबंधन की ओर से नामित किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सीधे भर्ती के अभ्यर्थियों पर कोई अतिरिक्त वरीयता मिलेगी। नियमावली 1998 के तहत चयन अंक और अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संस्थान संबंधी वरीयता के आधार पर होना है।