07 December 2021

शिक्षामित्र की चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर मुआवजे पर विचार का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी बिजनौर को सरकारी शासनादेश के तहत सभी पहलुओं पर विचार करके एक माह में याची को मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची की पत्नी शिक्षामित्र थी। जिसे पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर भेजा गया था। कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई। 





यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीङ्क्षतकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गिरीश कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि एक जून 2021 के शासनादेश के तहत उसने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन देकर मुआवजे की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाई कोर्ट की शरण ली है। शासनादेश में चुनाव ड्यूटी पर कोरोना से मौत पर सरकारी सहायता दिये जाने का उपबंध किया गया है।