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07 December 2021

स्कूलों में जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश पर रोक

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया था।


यह आदेश जस्टिस राकेश श्रीवास्तव व जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्स द्वारा दाखिल एक रिट याचिका पर पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व में सिटी मांटेसरी स्कूल की ओर से समान मामले में दाखिल याचिका में पारित किए गए आदेश के मद्देनजर सुनाया है। कहा गया कि निजी स्कूल राज्य या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं लिहाजा आरटीआइ अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित लोक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत वे नहीं आते हैं।

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