बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क, ख, ग और घ के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मनचाहे जिले में भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति देने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया है। विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
मौजूदा व्यवस्था में जिस जिले में तैनाती के दौरान कर्मी की मौत होती है उसी जिले में उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है। लेकिन शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने आश्रितों को उनके गृह जिले या मंडल में तैनाती देने की मांग की थी। संगठनों की मांग के बाद विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। साथ ही आश्रितों को राहत देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति की समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके तहत मृतक कर्मचारी के तैनाती वाले जिले में आश्रितों को एक माह में और दूसरे मंडल या जिले में अनुकंपा नियुक्ति 36 दिन में दी जाएगी।
इस तरह होगी नियुक्ति देने की समयसीमा
दिवंगत कर्मचारी-अधिकारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित कर्मी के तैनाती वाले जिले में ही करना होगा। यदि आवेदक उसी जिले या मंडल में अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प देता है तो आवेदन का निस्तारण एक माह में करके उसे नियुक्ति दे दी जाएगी। यदि वह किसी अन्य जिले या मंडल में नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा तो संबंधित बीएसए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण को सात दिन में अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज को भेजेंगे।
अपर शिक्षा निदेशक की ओर से परीक्षण कर दो सप्ताह में संबंधित जिले या मंडल के समक्ष अधिकारी के समक्ष मामला पेश किया जाएगा। उस मंडल या जिले के समक्ष अधिकारी को 15 दिन में संबंधित आवेदक का नियुक्ति पत्र जारी करना होगा।
तय होगी जवाबदेही
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक हर महीने करेंगे। मृतक आश्रितों को समयबद्ध नियुक्ति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।