प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है। न्यायालय ने सचिव से स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त, 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया। न्यायालय ने 25 मई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन हो जाने पर उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल हलफनामा दाखिल करना होगा।