प्रश्न के पूरे अंक ना देने पर हाईकोर्ट ने आयोग से 3 हफ्ते में मांगी जानकारी


प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से पूछा है कि 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या नौ में 20 अंक मे से 5 अंक देना उचित है या नहीं। हाई कोर्ट ने लोकसेवा आयोग के अधिवक्ता से तीन हफ्ते में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रयागराज के विक्रम सिंह की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है।


याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट आफ मार्क 140 अंक है। याची ने आरटीआइ के जरिए उत्तरकुंजी देखने की मांग की। उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि द्वितीय पेपर के नौवें प्रश्न का कम अंक दिया गया है, जबकि जवाब सही दिया है इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।