अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इन्कार


नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।


मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने निर्णय आने तक योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया। कहा कि पीठ कह सकती है कि अग्निपथ के तहत नियुक्तियां अदालत के निर्णय के अधीन होंगी। इस पर मुख्य पीठ ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर निर्णय आपके पक्ष में होता है तो आपका हक मिलेगा। अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे और मामले को सुनेंगे। पीठ ने पूछा क्या केंद्र सरकार ने कोई जवाब दाखिल किया है। इस पर अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अभी नोटिस जारी करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई के आदेश में देश के विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी कुछ याचिकाएं स्थानांतरित नहीं हुई हैं।