लखनऊ, । 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से रिट कोर्ट के आदेश पर अपीलीय अदालत का कोई आदेश अथवा अनुपालन शपथ पत्र नहीं दाखिल होता तो कोर्ट आरोप तय करेगी। इसके बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए।
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क्या है मामला
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा संबंधी एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।