सहायक शिक्षक से काम लेने व वेतन देने का आदेश



प्रयागराज। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सहायक शिक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाए और नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने अगले आदेश तक क्षेत्रीय चयन समिति वाराणसी क्षेत्र और जिला विद्यालय मामला 5 निरीक्षक चंदौली के आदेश पर रोक लगा दी है।





 न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव व सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। याची किरण बाला सिंह को तदर्थ आधार पर अमरवीर इंटर कॉलेज धानापुर, चंदौली में सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड के रूम में नियुक्त किया गया था। याची को 13 मई 1992 से वेतन दिया जा रहा है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने 1982 के यूपी अधिनियम संख्या 5 की धारा 33 सी के तहत नियमितीकरण का दावा किया। प्रबंधन समिति ने वर्ष 2000 में नियमितीकरण के लिए उनके कागजात विभाग को भेज दिए। नियमितीकरण के दावे को क्षेत्रीय चयन समिति, वाराणसी ने 26 फरवरी 2024 को खारिज कर दिया गया था। ब्यूरो