चुनाव ईवीएम से ही, पर्ची का सौ फीसदी मिलान नहीं होगा


नई दिल्ली। देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की याचिकाओं और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी प्रणाली पर आंख बंद करके अविश्वास करना चुनाव में अनुचित संदेह पैदा कर सकता है।


जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अलग-अलग लिखे सहमति वाले दो फैसले दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र सभी संस्थानों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाने का प्रयास करने के लिए है।

जस्टिस खन्ना ने दोनों फैसले के निष्कर्ष का हवाला देते हुए कहा कि हम फिर से मतपत्र से मतदान कराने, ईवीएम में दर्ज 100 फीसदी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने और वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं को देने और बाद में मतपेटी में डालने की सभी मांगों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है और तथ्यों को समझा है, इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज करते हैं।

अदालत ने कहा, मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां देना अव्यावहारिक है।

आयोग को निर्देश: न्यायमूर्ति खन्ना ने निर्वाचन आयोग को मतदान के बाद ईवीएम में चिह्न लोड करने वाली स्टोर यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करने के निर्देश दिए। अदालत ने ईवीएम इंजीनियरों को अनुमति दी कि वे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों के अनुरोध पर मशीन के ‘माइक्रोकंट्रोलर’ को सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए अनुरोध परिणाम के सात दिनों के भीतर किया जा सकता है।