**अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति की सरल व्याख्या**
1. **शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर जनपदों की पहचान**:
यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर, *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के नियमों के अनुसार, शिक्षक-छात्र अनुपात की गणना की जाएगी। इसके आधार पर:
- उन जनपदों (जिलों) की सूची बनाई जाएगी, जहां शिक्षकों की कमी है।
- उन जनपदों की सूची भी बनाई जाएगी, जहां शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है।
यह सूची ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी।
2. **स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प**:
जिन जनपदों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, वहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं स्वेच्छा से उन जनपदों का चयन कर सकेंगे, जहां शिक्षकों की जरूरत है। यह चयन ऑनलाइन होगा, और शिक्षक अपनी पसंद के जनपदों को प्राथमिकता के क्रम में चुन सकेंगे।
**संक्षेप में**: यह नीति शिक्षकों की कमी और अधिकता वाले जिलों की पहचान कर, शिक्षकों को स्वेच्छा से स्थानांतरण का मौका देती है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलित रहे।