केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों को धनराशि निकासी के मामले में ज्यादा रियायत देने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के साथ मिलकर भविष्य निधि (पीएफ) खाते में निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि कर्मचारी अपनी जरूरत के समय पर ज्यादा धनराशि पीएफ खाते से निकाल पाएं। इसके लिए 10 वर्ष के अंतराल पर ज्यादा धनराशि निकासी की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।
मौजूदा समय में पीएफ खाते से सदस्य को मेडिकल, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, घर में शादी व कुछ अन्य जरूरी कार्यों के लिए धनराशि निकासी की अनुमति है लेकिन उसमें भी तमाम सारी शर्ते हैं, जिनमें तय सीमा तक ही निकासी की जा सकती है।
अब सरकार विचार कर रही है कि कर्मचारी को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद पीएफ खाते से 60-70 फीसदी तक धनराशि निकासी की अनुमति दी जाए। इससे कर्मचारियों के पास जरूरत पड़ने पर ज्यादा राशि उपलब्ध होगी।
नियम में बदलाव होने के बाद कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा के दौरान तीन बार बड़ी धनराशि निकालने की अनुमति मिल सकेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो वह 35, 45 और 55 वर्ष की आयु में पीएफ खाते से बड़ी धनराशि निकाल सकेगा।
वर्तमान नियमों के तहत पीएफ में जमा धनराशि का बड़ा हिस्सा नौकरी चले जाने के दो महीने बाद या फिर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर ही निकालने की अनुमति होती है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में अंतिम फैसला ईपीएफओ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच होने वाली गहन चर्चा के बाद होगा।
पीएफ खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया
● पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड से ww.epfindia.gov.in/ पर लॉग इन करें।
● केवाईसी यानी आधार, पैन, बैंक विवरण अपडेट और सत्यापित करें।
● सुनिश्चित करें कि आधार, पैन, बैंक विवरण यूएएन से जुड़ा और सत्यापित हो।
● अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन सेवा दावा फार्म 31, 19, 10सी और 10डी चुनें।
● इसके बाद निकासी का कारण और राशि भरें (Form 31 में)
● अप्लाई करें और फिर आपके फोन पर एसएमएस नोटिफिकेशन आ जाएगा।
● आमतौर पर 15–20 कार्यदिवस में राशि बैंक खाते में आ जाती है।