नई दिल्ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उप मुख्यमंत्री मौर्या पर फर्जी शैक्षणिक डिग्री होने के आरोप में समुचित कार्रवाई की मांग की गई थी।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की पीठ ने इलाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।