लखनऊ, । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस स्कीम) के तहत 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों के जरिए सूखा पोषाहार बांटने के राज्य सरकार के निर्णय से असहमति जताई है। न्यायालय ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार सूखा पोषाहार की जगह हॉट कुक्ड और टेक होम फूड ही बांटे। न्यायालय ने कहा कि यह योजना 50 साल से चल रही है जिसे सरकार सही मायनों में लागू करे।
यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिप्रा देवी और एक अन्य की ओर से अलग-अलग दाखिल जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया। नियमों के तहत हॉट कुक्ड और टेक होम फूड बांटा जाता था लेकिन राज्य सरकार ने अब स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्थानीय स्तर पर सूखा पोषाहार बांटने का निर्णय लिया है जिसे खारिज किया जाना चाहिए।