03 September 2025

SC के TET अनिवार्यता के आदेश की मूल प्रति* *"भारत का राजपत्र"

 

*कल के आदेश की मूल प्रति* *"भारत का राजपत्र"*

*हिंदी में*☝️

ये राजपत्र (Gazette of India) की कॉपी है। इसमें Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 प्रकाशित हुआ है।


इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए 👇

 1. मूल कानून (RTE Act 2009):

इसमें कहा गया था कि शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा तय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना जरूरी है।

 2. समस्या:

31 मार्च 2015 तक बहुत से ऐसे शिक्षक नियुक्त हो चुके थे जिनके पास वह न्यूनतम योग्यता (जैसे TET, B.Ed/D.El.Ed आदि) नहीं थी।

 3. संशोधन (Amendment 2017):

इस संशोधन में कहा गया —

 • जो भी शिक्षक 31 मार्च 2015 तक नियुक्त हो चुके थे,

 • और जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं थी,

 • उन्हें यह योग्यता 2017 से अगले 4 वर्षों के भीतर (यानी 2019 तक) हासिल करनी होगी।

मतलब: पहले से कार्यरत शिक्षकों को एक छूट (grace period) दी गई कि वे पढ़ाई करके और परीक्षा देकर योग्य बन जाएँ।


👉 सरल शब्दों में:

2017 के संशोधन कानून में यह साफ किया गया कि 31 मार्च 2015 तक नौकरी पर लगे उन शिक्षकों को, जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है, उन्हें 4 साल का समय (2019 तक) दिया गया ताकि वे यह योग्यता हासिल कर लें।


इसी आधार पर कोर्ट ने कल बीटो पॉवर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके आदेश पारित किया है

कोर्ट ने अपने निर्णय का आधार इसे ही बनाया है