नई दिल्ली, । नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाते की धनराशि नए खाते में भेजने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए सॉफ्टवेयर सिस्टम 3.0 के तहत कोर बैंकिंग जैसी सुविधा देगा, इसके तहत आवेदन के तीन से सात कार्य दिवसों में पुराने खाते की धनराशि नए में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस प्रक्रिया का परीक्षण सफल रहा है। ईपीएफओ 3.0 लागू होने पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में धनराशि की ट्रांसफर अवधि अधिकतम सात दिन रहेगी, बाद में इसे घटाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में नए पीएफ खाते में रियल टाइम ट्रांसफर प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिसमें तत्काल से 24 घंटे में धनराशि नए खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
प्रक्रिया और आसान होगी
ईपीएफओ की योजना के हिसाब से फरवरी 2026 तक आधार कार्ड नंबर और यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) के जरिए आसानी से पीएफ राशि नए खाते में भेज पाएंगे। केवाईसी के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अभी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के बाद पुराने और नए नियोक्ता का सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद धनराशि ट्रांसफर की जाती है। मगर कोर बैंकिंग व्यवस्था के तहत इस काम में काफी कम समय लगेगा।

