19 November 2025

TET मामले में तेजी: पड़ोसी राज्य के शिक्षा सचिव ने स्कूल शिक्षा निदेशक को भेजी रिपोर्ट

 

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए कार्यवाही जारी है। इस विषय पर प्रदेश शिक्षा सचिव कार्यालय ने स्कूल शिक्षा निदेशक को राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर द्वारा सौंपा गया ज्ञापन अग्रेषित किया है।

10 नवंबर को शिक्षा सचिव द्वारा निदेशक स्कूल शिक्षा को टीईटी की शर्त में राहत देने संबंधित पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त दस्तावेजों व अपील को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। इससे राज्य सरकार अपने स्तर पर भी इस विषय में हस्तक्षेप कर सकती है।

वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दिलवाने के लिए संघ के महासचिव विजय हीर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई याचिका को पीएमओ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2025 को इस प्रकरण को प्रदेश शिक्षा सचिव को भेजा था।

इस पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 29 अक्टूबर को आयोजित विभागीय रिव्यू बैठक में सुप्रीम कोर्ट में 6 रिव्यू याचिका दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी और विभाग को आवश्यक डेटा तथा मसौदा तैयार रखने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति संघ का कार्यालय ने इस मामले को विधि मंत्रालय को भेजा है ताकि विधि विभाग इसका न्यायसंगत हल निकल सके। इसके लिए संसद में अध्यादेश या संशोधन विधेयक लाना मुख्य मांग इस ज्ञापन में शामिल की गई है।

विजय हीर ने कहा कि ये मामला केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि हज़ारों विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता का प्रश्न है। इसलिए वर्ष 2010 से पूर्व सेवाएं दे रहे पात्र शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए तुरंत स्पष्ट सरकारी निर्णय लिया जाए।