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19 November 2025

शिक्षक के स्थानांतरण मामले में मैनेजर व प्रिंसिपल तलब, आदेश के बाद भी स्कूल में नहीं कराया था ज्वाइन

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौंधियारा स्थित मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। साथ ही डीआईओएस को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी रवींद्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।


याची का औरैया से प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज में स्थानांतरण हुआ है। याची ने नियुक्ति के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसके बाद भी अभी तक याची को नियुक्ति नहीं दी

गई। इस पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याची अधिवक्ता विभु राय ने दलील दी कि बिना कारण प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने नियुक्ति रोक रखी है, जबकि शासन ने याची का जून 2025 में ही प्रयागराज स्थानांतरण कर दिया है। कोर्ट ने मैनेजर व प्रधानाचार्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मैनेजर और प्रिंसिपल को अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। नोटिस में निर्धारित तिथि पर दोपहर 12:30 बजे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।

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