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07 January 2026

विवाहित पुरुष से शादी करने पर शिक्षिका बर्खास्त, मुकदमा दर्ज

 

Mau घोसी,   स्थानीय कोतवाली अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र घोसी के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत व वर्तमान में निलंबित अध्यापिका को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने उक्त अध्यापिका पर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा क्षेत्र घोसी के खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए बताया कि रीना यादव पत्नी अरविन्द कुमार यादव ग्राम एवं पोस्ट इंदारा की निवासिनी हैं। वह प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी।




जिसके विरुद्ध रामप्रवेश राजभर ने शादीशुदा पुरुष से विवाह करने की शिकायत की थी। बताया गया कि उनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के विपरीत है। मामले में जांचोपरांत यह पाया गया कि रीना यादव द्वारा अरविंद यादव से उनकी पहली पत्नी सुमन के जीवित रहते हुए विवाह किया गया है। रीना यादव ने अपने बयान में यह अभिकथन उपलब्ध कराया था कि मेरी शादी अरविंद यादव से वर्ष 2009 में हुई थी जो मुहम्मद अली इंटर कॉलेज में परिचारक के पद पर कार्यरत हैं। इनके पूर्व की शादी के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि सत्र न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह स्पष्ट है कि उन्हें अरविंद यादव की पहली पत्नी के जीवित होने के बारे में जानकारी थी। मुकदमे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 और 1972 के अध्याय 2 की धारा 19 की उपधारा 1 के भाग 7 के पैरा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त पद के लिये ऐसी महिला या ऐसा पुरुष योग्य नहीं है जिसकी एक से ज्यादा पत्नी या पति जीवित हो और उनका विवाह विच्छेद न हुआ हो। जांच के बाद उक्त शिक्षिका को बर्खास्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने शिक्षिका के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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