उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्रतिनिधियों (अध्यक्ष एवं मंत्री, ब्लॉक इकाई) के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की पदोन्नति अथवा समायोजन उनके कार्यरत ब्लॉक के भीतर ही किया जाए।
20 सितंबर 2013 को जारी इस पत्र में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषद के पूर्व आदेश दिनांक 05 जनवरी 2006 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि शिक्षक प्रतिनिधियों के संगठनात्मक दायित्वों को देखते हुए उन्हें उसी ब्लॉक क्षेत्र में पदोन्नति या समायोजन का लाभ दिया जाना चाहिए, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं।
यह आदेश उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से उठाई गई मांग के क्रम में जारी किया गया था। परिषद सचिव ने सभी जिलों को पूर्व से लागू व्यवस्था का पालन करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश की मुख्य बातें
✅ शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं मंत्री (ब्लॉक इकाई) को विशेष सुविधा।
✅ पदोन्नति या समायोजन कार्यरत ब्लॉक में ही किए जाने का प्रावधान।
✅ पूर्व आदेश दिनांक 05.01.2006 की व्यवस्था को पुनः लागू करने के निर्देश।
✅ सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश।
यह आदेश शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था और आज भी समायोजन एवं पदोन्नति संबंधी चर्चाओं में इसका उल्लेख किया जाता है।

