26 June 2026

अध्यादेश लाकर नहीं बढ़ा सकते प्रधानों का कार्यकाल : हाईकोर्ट

 

पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; प्रधानों को प्रशासक बनाने के... See more


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने और प्रधानों का बतौर प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने के आदेशों पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में पांच साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव को पांच साल से आगे नहीं बढ़ा सकती।

कोर्ट ने कहा कि सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में राज्य सरकार के गत 25 व 26 मई के आदेशों को चुनौती दी गई है।

निर्वाचन आयोग तैयार सरकार की ओर से पेच

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए 10 जून को मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है। आयोग की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में बाधा आ रही है।