माननीय डिवीजन बेंच ने अपने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि जिला स्तरीय सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची से प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात किए जाएंगे।
अब शासनादेश में बिंदु 5 के विलोपन के परिणाम स्वरूप:
इस प्रकार से ऐसे विद्यालय भी जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 से कम बच्चे हैं और प्राथमिक विद्यालय में जहां 150 से कम बच्चे हैं , यदि स्थाई प्रधानाध्यापक नहीं हैं तो जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची से प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात होंगे।
स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज नहीं दिया जाएगा। अब जो जिला स्तरीय सीनियरिटी लिस्ट में रहेगा और उस विद्यालय में जिसकी तैनाती होगी वही विद्यालय का प्रभारी होगा.
स्थाई और अस्थायी दोनों तरह के प्रधानाध्यापक को PTR से मुक्त रखना चाहिए....
अब इस शासनादेश के बिंदु 5 को विलोपित करके पढ़ा जाए ।
अब जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची से सभी स्कूल्स में प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका तैनात होंगे
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