लखनऊ। दो मातृत्व अवकाश के बीच दो साल की बाध्यता खत्म हो गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। बीते दिनों कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमन्य है। यह अधिकतम दो बार ही लिया जा सकता है।
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